सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ राज्य/संघ शासित प्रदेशों की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित रहेंगे.
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दूसरे राज्य में पलायन पर SC/ST को नौकरी व शिक्षा में नहीं मिलेगा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट
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