Thursday, January 13, 2022

Big News: बिहार में अब जनता सीधे चुनेगी अपना मेयर, नगर पालिका संशोधन अध्यादेश लागू, जानें नए नियम

Bihar News: नगरपालिका कानून के दो धाराओं में मुख्य रूप से संशोधन किया गया है. इसके साथ ही कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं. धारा 23{ 1}और धारा 25 को बदल दिया गया है. धारा 23{1} में अभी तक यह प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से महापौर और उपमहापौर को चुन सकेंगे. लेकिन, अब संशोधन के बाद नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक को खुद चुनेंगे.

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