Delhi Riots: JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया और उन पर दंगों के ‘‘मास्टरमाइंड’’ होने का आरोप लगाया गया था. दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे.
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पुलिस ने दिल्ली दंगों की तुलना 9/11 के आतंकी हमलों से की, उमर खालिद की बेल का किया विरोध
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