Supreme Court Centre Plea Delhi Ration Scheme: न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि 27 सितंबर के जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह आदेश अंतरिम है और मामला 22 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है तथा इसलिए वह इस पर विचार नहीं करना चाहेगी. पीठ ने कहा, 'हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.' इसने दिल्ली उच्च न्यायालय से किसी पक्ष के स्थगन न लेने के साथ मामले को 22 नवंबर को ही निपटाने का आग्रह किया.
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दिल्ली राशन योजना पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर विचार करने से इनकार
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