Bihar News: बिहार डीजीपी एसके सिंघल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत यदि किसी एक जिले में कोई पुलिसकर्मी दो या अधिक कार्यकाल में कार्य कर चुका है तो सभी कार्यकाल को मिलाकर अवधि की गणना की जानी है. इसी तरह किसी पुलिसकर्मी द्वारा अलग-अलग रैंक जैसे सिपाही एएसआई, एसआई में किसी जिले में ड्यूटी की गई है, तो सभी कोटियों में बिताए गए समय को मिलाकर जिला और रेंज को गिना जाना है. इसके अलावा तत्कालीन या वर्तमान में पदस्थापित पुलिस अफसर या जवान की तैनाती अवधि की गणना उसके मुख्यालय जिला के पदस्थापन अनुरूप की जानी है.
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बिहार मेंं पुलिसकर्मियों के तबादले पर बड़ा आदेश: गृह जिले में नहीं होगी पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों की पोस्टिंग
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