
शीर्ष अदालत ने 5 सितंबर को एनआरसी के लिए दावे और आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इस सुझाव पर केंद्र का जवाब मांगा गया था कि पहचान साबित करने के लिए दावाकर्ताओं द्वारा 10 में से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है.
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