
इस मामले में याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी सिंह ने कहा कि इस घटना में सीबीआई जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बागपत जेल में बरामद पिस्टल से गोली नहीं चली, इसकी तस्वीर एफएसएल रिपोर्ट में साफ हो चुकी है.
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