
रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के एक मामले में अनिल मुंडा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया.जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है.
from Latest News झारखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2Qp0FdM
0 comments: