दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने 13 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘लंबे समय तक चलने वाले मतभेदों और आपराधिक शिकायतों के कारण प्रतिवादी-पति के जीवन में शांति नहीं रही और उसे दांपत्य संबंध से वंचित कर दिया, जो किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार है.’
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महिला के साथ रहना पति को तलाक से वंचित नहीं कर सकता, दिल्ली HC में महिला की अर्जी की ख़ारिज
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