Parliamentary committee: संसद की एक समिति ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि गलत चुनावी हलफनामा दाखिल करने पर सजा को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर अधिकतम दो साल किया जाना चाहिए. समिति ने कहा कि जुर्माना केवल असाधारण मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए, न कि मामूली गलतियों या अनजाने में हुई गलतियों के लिए.
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संसदीय समिति ने दिया गलत चुनावी हलफनामे की सजा 2 साल करने का सुझाव, लेकिन जुर्माने पर रखी शर्त, जानें
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