दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा है कि होटल, क्लब और रेस्तरां संचालक 15 सितंबर तक जमा कराना अनिवार्य होगा. अफसरों ने कहा कि यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है.
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दिल्ली सरकार का होटल, क्लब, रेस्तरां संचालकों को अल्टीमेटम, 15 सितंबर तक जमा कराना होगा पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट
Tuesday, August 15, 2023
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