मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सहमति से बनाये गये यौन संबंध के कारण गर्भवती हुई किसी नाबालिग के गर्भपात के लिए संपर्क करने पर चिकित्सक को उसका नाम उजागर करना आवश्यक नहीं है. यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा.
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सहमति से संबंध का मामला, मद्रास HC की टिप्पणी- गर्भपात के लिए नाबालिग का नाम उजागर करना जरूरी नहीं
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