एसडीएम ऊना डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि प्रशासनिक टीम ने इस झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासनिक टीम द्वारा इस व्यक्ति का चालान काटा गया है, जबकि इसके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18ए और 18 सी के तहत मुकद्दमा भी दर्ज किया जा रहा है.
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COVID-19: झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से गई कोरोना संक्रमित की जान, FIR
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