Friday, May 28, 2021

बड़ी खबर: 7 साल से कम सजा के केस में अब सीधी गिरफ्तारी नहीं, बिहार DGP ने जारी की गाइडलाइन

Bihar News: बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के दो सप्ताह के भीतर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उपस्थिति के लिए नोटिस को तामीला कराना है. हालांकि एसपी द्वारा कारण अंकित करते हुए दो सप्ताह की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है.

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