
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने, उसे व मुख्य अभियुक्त को कथित तौर पर बचाने का प्रयास करने और पीड़िता के बयान दर्ज न करने आदि के मामले में छह माह के कारावास एवं 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
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