Jaipur serial blasts: न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने 2008 के जयपुर श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में मारे गए लोगों के कुछ पीड़ित परिवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार किया. वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया. राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल को मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी.
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जयपुर विस्फोट केस: आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर 17 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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