Delhi High Court, Delhi News: उच्च न्यायालय ने पति के बताये आधारों को खारिज कर दिया और कहा कि गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं करने के लिए क्रूरता और उत्पीड़न के आधार सही नहीं हैं और जिन मामलों में क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया है, उनमें भी अदालतों ने पत्नी को आजीविका राशि दिये जाने के आदेश दिये हैं.
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किन वजहों के बाद भी खत्म नहीं हो सकता पत्नी का गुजारा भत्ता अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात
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