न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कर्मचारी रोजगार की सेवा शर्तों में मनमानेपन की शिकायत बमुश्किल ही करता है. उसने कहा कि अदालत इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि यदि कोई कर्मचारी रोजगार की सेवा शर्तों पर प्रश्न उठाता है तो उसकी नौकरी जा सकती है.
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सेवा शर्तों और नियम कानून के तहत न होने पर कर्मचारी चुनौती देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है : सुप्रीम कोर्ट
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