सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने बताया है कि देश के महापंजीयक कार्यालय (Registrar General of India) ने तीन सितंबर को ही मृतकों के परिजनों को मौत की वजह के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र देने का सर्कुलर जारी कर दिया गया था.
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कोरोना से मौत होने का मिलेगा प्रमाणपत्र, डेथ की वजह भी होगी दर्ज, जानें नए नियम
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