पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana Highcourt) ने कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले विवाहित लड़की तलाक की डिक्री के जरिए अलग होने की मांग कर सकती है.
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लड़की ने 18 साल की उम्र तक नहीं डाली याचिका तो वैध माना जाएगा नाबालिग विवाह- हाईकोर्ट
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