
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत याचिका खारिज कर दिया. बंधु तिर्की की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इनकम टैक्स ने जो आय को जोड़ा है, वह गलत है.
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