Kerala News: केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं के कपड़ों पर कहा कि किसी महिला का पहनावा उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं हो सकता है. यह अपराध करने वाले व्यक्ति को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है. न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा कि किसी महिला को उसके पहनावे के आधार पर आंकना ‘उचित नहीं.यह नहीं माना जाना चाहिए कि महिलाएं केवल पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनती हैं.
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महिला का पहनावा उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं, दोषमुक्त नहीं होगा आरोपीः केरल हाईकोर्ट
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