उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राज्यसभा (Rajyasabha) चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के मुद्दे से संबंधित एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक और न ही ‘कॉमन लॉ’ अधिकार है.
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याचिका खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
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