Parliament Session: उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी सांसद को संसदीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. लेकिन यह प्रावधान आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता है. इसलिए आपराधिक मामलों की कार्रवाई में सांसद भी सामान्य नागरिक की तरह होते हैं और उन्हें संसद सत्र या समिति की बैठक के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है.
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'आपराधिक मामलों में सांसदों को कोई विशेषाधिकार नहीं', उपराष्ट्रपति बोले- संसद सत्र के दौरान हो सकती है गिरफ्तारी
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