Motor Accident Claims Payout: कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपील दायर की थी जिसमें इन दोनों राज्यों की तरफ से दावा किया गया था कि अतिरिक्त कोष राज्यों पर वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा. आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हमारे द्वारा निपटाए गए मामलों की भगुतान राशि 100 करोड़ है, इस पर पीठ ने जवाब देते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है कि मौजूदा नियम में निर्धारित 20 लाख की राशि पूरी तरह से व्यर्थ है.
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SC का राज्यों को निर्देश- मोटर दुर्घटना के दावों पर भुगतान के 40 साल पुराने नियमों को संशोधित करें
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