लखीमपुर खीरी की तिकुनिया पुलिस ने आशीष मिश्रा पर धारा 307 की जगह 279, 326 की जगह 338 और धारा 341 की जगह 304 A लगाया. तहरीर में गोली चलाये जाने का जिक्र है लेकिन, लखीमपुर खीरी पुलिस ने इसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया. अब SIT ने यूपी पुलिस की उस गलती में सुधार किया है और FIR के मुताबिक इल्ज़ाम की धाराएं बढ़ाई हैं.
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लखीमपुर केस: SIT की रिपोर्ट से यूपी पुलिस की हुई फजीहत, पक्षपात के लग रहे आरोप
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