What is Armed Forces (Special Powers) Act, 1958: नगालैंड में सेना के जवानों की फायरिंग में 14 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद एक बार फिर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है. दरअसल देश के पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन प्रदेश में होने वाली हिंसा और अस्थिरता से निपटने में असमर्थ पाए गए थे. लिहाजा इस कानून को सन 1958 में बनाया गया था लेकिन शुरुआत से मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस कानून का विरोध किया था. इन लोगों का कहना है कि यह एक बेरहम कानून है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है. हालांकि केंद्र सरकार ने पूर्वात्तर के कुछ राज्यों से इस कानून को वापस ले लिया है लेकिन कुछ राज्यों में अब भी यह लागू है.
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EXPLAINED: नगालैंड में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद उठी AFSPA को वापस लेने की मांग, जानें क्या है ये कानून
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