इस हत्याकांड के मामले में घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी तुलसी गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि 7 मार्च 2009 को अकलू चौहान के बकरा ने खेत में उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मारने पर बकरे की मौत हो गई. इससे गुस्साए अकलू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर तुलसी के पिता राम सनेही की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वहीं उनकी चीख सुनकर उन्हें बचाने आए पब्बर की भी गोली मार कर हत्या कर दी थी.
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मऊ : बकरे के चलते कर दी 2 लोगों की हत्या, कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई फांसी की सज़ा
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