चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि वह अंतरिम आदेश जारी कर रहा है जिसका उद्देश्य दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों को समान स्थिति में रखना और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना है.
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चिराग-पारस गुट विवाद के निपटारे तक नहीं कर सकते LJP के नाम और चिह्न का इस्तेमाल: आयोग
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