उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को गुजरात (Gujarat) में एक रेलवे लाइन परियोजना के लिए करीब 5,000 झुग्गियों को गिराने पर यथास्थिति के आदेश को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया. शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि इस बारे में बातचीत जारी है कि क्या पुनर्वास किया जा सकता है या नहीं.
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गुजरात, हरियाणा में झुग्गियों को गिराने पर यथास्थिति आदेश 10 नवंबर तक कायम: SC
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