Mehul Choksi Extradition in India: मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि जिस वक्त गीतांजलि समूह के अध्यक्ष चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता हासिल कर ली, वह भारत का नागरिक नहीं रह गया है. इसलिए कानूनी रूप से वह केवल एंटीगा भेजा जा सकता है.
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Mehul Choksi Extradition: मेहुल चोकसी को भारत लाने में क्या है कानूनी पेंच? जानिए डिटेल
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