उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी (COVID pandemic) के दौरान अंतिम संस्कार के अलावा एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कथित रूप से अधिक शुल्क लेने का मुद्दा उठाया गया था. याचिका में अनुरोध किया गया था कि मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने पर विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं.
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एम्बुलेंस के लिए ज्यादा शुल्क लेने के खिलाफ याचिका पर विचार से कोर्ट का इनकार
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