
केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में कहा कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर आमंत्रित करने की अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 (CAA) से संबंधित नहीं है. इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि यह (अधिसूचना) 'केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति स्थानीय अधिकारियों को सौंपने की प्रकिया मात्र’’ है.
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