
शिक्षा विभाग ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि हाल ही में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की डिग्री को मान्य बताते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डीएलएड अभ्यर्थियों को एक महीने के भीतर बहाल करने का आदेश दिया था.
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