
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों (Untrained Para Teachers) के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. साथ ही इन्हें हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है.
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