
कठुआ रेप केस (Kathua Rape Case) में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने इस साल जून में तीन मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जबकि मामले में सबूत मिटाने के लिए अन्य तीन को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.
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