
नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है. तीनों पर धारा 447 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 और 3 के तहत मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज हुआ है.
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