
विशेष अदालत ने कहा कि जंगोत्रा द्वारा ‘एलिबाई’ (अनुपस्थति) के पेश सबूत झूठे या फर्जी या गलत हैं, यह साबित करने के महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए पक्के सबूत पेश करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है, इसलिए उसे बरी किया जाता है.
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