राज्य सरकार ने यह फैसला अदालत के उस आदेश के अनुपालन में किया है, जिसमें उसने अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था.
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सुर्खियां: यूपी की 17 अति पिछड़ी जातियां SC में शामिल
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