
झारखंड सरकार ने नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि अब अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा. अब एसडीओ के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो गई है.
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