
नलिनी ने लिखा है- 'कानून के अंतर्गत आपकी कैबिनेट ने यह फैसला पांच महीने पहले किया था. जैसा की आप जानते हैं कि आपकी कैबिनेट की ओर से हमें रिहा करने के फैसले को तमिलनाडु के राज्यपाल को मानना होगा.'
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2GZYmf8
0 comments: