इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि शादीशुदा मुसलमान को लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है. दरअसल, पहली पत्नी और बच्ची के रहते मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू युवती के साथ लिव इन में रहने के लिए हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि इस्लाम भी शादीशुदा मर्द को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत नहीं देता.
from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/dBclnb2
Home
DeshKhabar
देश Latest News
देश News
देश News in Hindi
शादीशुदा मुस्लिम को 'लिव इन रिलेशन' में रहने का अधिकार नहीं : हाई कोर्ट
0 comments: