दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया कि एप आधारित ट्रैवल कंपनी ने धोखाधड़ी की है. मांग की गई थी कि कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.
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‘8 हजार किराया, वो भी स्टोर रूम जैसा कमरा’, एप आधारित ट्रेवल कंपनी के खिलाफ HC ने खारिज की याचिका, जानें वजह
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