Bla-Bla Car Pooling App: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधीक्षक रमेश शर्मा ने बताया कि जिस सर्विस ऐप के माध्यम से सवारियों को ढोया जा रहा है, उनके पास कोई लाइसेंस और परमिट नहीं है. उन्होंने बताया कि निजी वाहनों में बिना परमिट सवारियां ढोने पर तीन वाहन चालकों को 25 हजार जुर्माना लगाया गया है.
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Bla-Bla App से सवारियां उठाने वाले सावधान, RTO ने 3 कारों के काटे चालान, 25 हजार जुर्माना ठोका
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