Bihar News: सासाराम एडीजे-तीन न्यायालय ने वर्ष 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक बच्ची की हत्या मामले में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिक्रमगंज थाना में 84/2017 मामला दर्ज हुआ था जिसमें बुधवार को सजा सुनाई गई है
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हत्या के मामले में पूर्व MLA सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को उम्रकैद की सज़ा, देना होगा 60 हजार जुर्माना
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