Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब खान की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. पीस पार्टी अध्यक्ष ने 2016 में तत्कालीन गोरखपुर सांसद को गाली देते हुए आतंकवादी बताया था. इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.
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इलाहाबाद HC से अयूब खान को मिली बड़ी राहत, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
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