सबूतों की समीक्षा करते हुए, अदालत ने पाया कि पीड़िता की गवाही में विसंगतियां थीं. अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि प्राथमिकी में, वास्तविक शिकायतकर्ता के चाचा ने कभी नहीं कहा कि आरोपी ने पीड़िता का हाथ खींचा, हालांकि, 10 दिनों के बाद दर्ज की गई धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में, पीड़िता ने पहली बार परिचय दिया कि उसे उसके हाथों से खींचा गया था.
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पीड़िता का स्कार्फ या हाथ खींचना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हिंसा नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
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