शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कहा, ‘‘अब जब दूसरी लहर खत्म हो गई है, तो जो गलत हुआ अदालत को उसका कानूनी पोस्टमॉर्टम करना चाहिए या इसके बजाय कुछ सकारात्मक करना चाहिए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हों और हम भविष्य की जरूरतों के लिए अच्छी तरह से तैयार हों.’’
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कोविड की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की जांच करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
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