राज्य सरकार ने मामले में जांच कर रही एसआईटी से सलाह मशविरा करने के बाद उच्च न्यायालय (High Court) का रुख किया था और कहा कि मामले में अदालत द्वारा निगरानी की जाए. सिब्बल ने कहा कि मामले में अंगों के कारोबार के आरोप शीर्ष अदालत में पहली बार लगाये गए हैं.
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नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया
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