सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, 'आपको क्या लगता है? क्या पत्नी कोई वस्तु (Chattel) है, जो हम ऐसा आदेश दे सकते हैं? क्या बीवी कोई चल संपत्ति है, जिसे हम आपके साथ जाने का आदेश पारित करेंगे?'
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पत्नी कोई प्रॉपर्टी नहीं, पति साथ रहने के लिए नहीं कर सकता मजबूर- SC
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